उत्तर प्रदेश सरकार ने उच्च मामलों वाले राज्यों से आने वाले यात्रियों के लिए अपनी आरटी-पीसीआर की निगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। रिपोर्ट चार दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों को टीके की दोनों खुराक दी गई है, उन्हें इस शर्त से छूट दी जाएगी। #COVID19 pic.twitter.com/F4w7kTek4L— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 19, 2021
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