#उत्तरप्रदेश की अदालतें 'डू-गुड' मिशन पर काम कर रही हैं। एक अदालत द्वारा एक किशोर को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए 'गौशाला' में काम करने के लिए कहने के बाद, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक आरोपी को इस शर्त पर जमानत दी है कि वह इस क्षेत्र में 'ठंडा' पानी और शर्बत बांटेगा। pic.twitter.com/3HR10wfduu— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 25, 2022
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