Section 144 In Lucknow: यूपी के लखनऊ में 10 जनवरी तक धारा 144 लागू, आगामी त्योहारों और अन्य आयोजनों को लेकर प्रशासन का फैसला

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नव वर्ष के अलावा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने शहर में 10 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है.

Section 144 In Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में क्रिसमस और नव वर्ष के अलावा अन्य कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर प्रशासन ने शहर में 10 दिसंबर तक शहर में धारा 144 लागू कर दिया है. जिला प्रशासन की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि दिनांक 25.12.2022 को क्रिसमस-डे, दिनांक 29.12.2022 को गुरु गोविंद सिंह जयंति और दिनांक 31.12.2022 व 01.01.2023 को नववर्ष-2023 से संबंधित संबंधित विभिन्न कार्यक्रम-त्योहार, पर्व आयोजित होंगे, साथ ही विभिन्न प्रवेश परीक्षाएं भी आयोजित की जाएंगी. इसी को ध्यान में रखते हुए शहर में कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए 10 दिन तक के लिए धारा 144 लागू किया जा रहा है. प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाने का जिक्र किसान आन्दोलन और कोरोना प्रतिबंधों की भी बात कही गई है. यह भी पढ़े: UP: लखनऊ में 9 अप्रैल से 10 मई लागू रहेगा धारा 144, उत्सव और कानून व्यवस्था के चलते लिया गया फैसला

लखनऊ में धारा  144 लागू: 

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