केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए पीएचडी फिलहाय योग्यता अनिवार्य नहीं करेगा। सभी शिक्षण संस्थान इस नियम का पालन करेंगे। इससे पहले कुछ विश्वविद्यालयों ने सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पीएचडी अनिवार्य कर दी थी। pic.twitter.com/Q6wCMpU7qK— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 30, 2021
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