भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी (Nirav Modi) को भारत लाने के रास्ता साफ हो गया है. ब्रिटेन की हाईकोर्ट ने भगोड़े की प्रत्यर्पण रोकने की याचिका खारिज कर दी है.
विशेष पीएमएलए कोर्ट द्वारा दिसंबर 2019 में भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के अनुसार नीरव मोदी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था. बता दें कि नीरव मोदी ने पीएनबी से करीब 7000 करोड़ रुपये का घोटाला किया था, जिसके बाद वह विदेश भाग गया था. फिलहाल वह लंदन की एक जेल में है. भारत सरकार उसे वापस लाने की हर संभव कोशिश कर रही है.
नीरव मोदी ने 2017 में अपनी कंपनी फायरस्टार डायमंड के जरिए प्रतिष्ठित रिदम हाउस बिल्डिंग खरीदी थी. उसका प्लान इसे हेरिटेज प्रॉपर्टी में बदलने का था. माना जाता है कि उसने ज्यादातर संपत्तियां पीएनबी घोटाले से हासिल रकम से खरीदी थी.
BIG BREAKING: Big win for Indian agencies. Nirav Modi to be extradited back to India! Nirav Modi loses his appeal before UK High Court. High Court says extraditing Modi back to India will not be unjust or oppressive. pic.twitter.com/FkqgD1FYQb
— Law Today (@LawTodayLive) November 9, 2022
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