सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि जब ट्रस्टी ऋण योजनाओं को बंद करने की मांग करते हैं, तो बहुसंख्यक शेयरधारकों की सहमति आवश्यक होती है। हालांकि, शीर्ष अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि नोटिस के प्रकाशन के बाद सहमति ली जाएगी। pic.twitter.com/t4VTp53I28— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 14, 2021
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