सर्वोच्च न्यायालय (#SupremeCourt) ने गुरुवार को मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें वन्नियार समुदाय को सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग की श्रेणी में 10.5 फीसदी आरक्षण देने वाले कानून को रद्द कर दिया गया था। pic.twitter.com/OEInKH4k95— IANS Hindi (@IANSKhabar) March 31, 2022
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