सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने गुरुवार को अनुच्छेद 142 के तहत अपनी असाधारण शक्ति का इस्तेमाल करते हुए 29 सप्ताह के अनचाहे गर्भ से पीड़ित 20 वर्षीय छात्रा के प्रसव के बाद बच्चे को गोद लेने की अनुमति दी। pic.twitter.com/PdODEbh2vv— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 2, 2023
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