सुप्रीम कोर्ट (#SupremeCourt) ने केरल उच्च न्यायालय (#keralahighcourt) के उस आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें कथित तौर पर नक्सलियों से संबंध रखने वाले एक आरोपी को आतंकवाद-रोधी कानून और देशद्रोह के प्रावधानों के तहत आरोप मुक्त किया गया था। pic.twitter.com/YZ6bqZFLFK— IANS Hindi (@IANSKhabar) November 3, 2021
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