केंद्र सरकार ने लड़कियों के लिए शादी की उम्र को 18 से बढ़ाकर 21 साल करने का प्रस्ताव पारित किया है. सरकर के इस प्रस्ताव का राजनीतिक पार्टियों के साथ कुछ संगठन विरोध कर रही है. एआईएमआईएम (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने भी  सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया है. एआईएमआईएम  प्रमुख अपने बयान में कहा कि सरकार 18 साल की लड़कियों के स्वतंत्रता के अधिकार को घटा रही है. अगर 18 साल की लड़की देश का PM और CM चुन सकती है तो अपना जीवनसाथी क्यों नहीं ? आप लड़कियों को लिव इन रिलेशनशिप की इजाज़त तो दे रहे हैं. केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी के बाद सरकार महिलाओं की शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने के नए फैसले को लागू करने के लिए बाल विवाह निषेध अधिनियम, विशेष विवाह अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन करेगी.

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