उच्चत्तम न्यायालय ने एक वकील के खिलाफ अपमानजनक लेख लिखने वाले और एक माह की सजा काट रहे कन्नड़ साप्ताहिक के संपादक को कोई राहत देने से मना करते हुए कहा है कि जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल पत्रकार ने किया है उसे देखते हुए यह सजा काफी उदार है।#SupremeCourt pic.twitter.com/InhEJDHQjq— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 17, 2021
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