सुप्रीम कोर्ट ने एचडब्ल्यू नेटवर्क के तीन पत्रकारों द्वारा दायर एक याचिका पर त्रिपुरा (#Tripura) सरकार और पुलिस को नोटिस जारी किया है, जिनके खिलाफ राज्य में हालिया सांप्रदायिक हिंसा की उनकी खबरों के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। pic.twitter.com/0m9KDw14cM— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 8, 2021
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