SC Stays Promotion of 68 Judges: सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज सहित गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन पर लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी.
SC Stays Promotion of 68 Judges: सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरनेम टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराने वाले जज समेत गुजरात के 68 न्यायिक अधिकारियों के प्रमोशन पर शुक्रवार को रोक लगा दी. कोर्ट ने कहा कि फिलहाल जिन जजों को प्रमोट किया गया है, उन्हें उनके ओरिजनल पोस्ट यानी मूल पद पर वापस भेजा जाए. जिन जजों के प्रमोशन पर रोक लगी है, उनमें मानहानि केस में राहुल गांधी को दोषी ठहराने और सजा सुनाने वाले जज हरीश वर्मा भी हैं.
ये फैसला जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनाया है. बेंच ने ये भी स्पष्ट किया कि वर्तमान स्थगन आदेश उन प्रमोशन्स पर भी लागू होगा जिनके नाम मेरिट लिस्ट में पहले 68 उम्मीदवारों में नहीं हैं.
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)