हिजाब विवाद पर बोला सुप्रीम कोर्ट, मामले को संवेदनशील मत बनाओ, परीक्षा से इसका कोई लेना-देना नहीं
15 मार्च को कर्नाटक के हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
24 मार्च: सीनियर लॉयर देवदत्त कामत ने सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका का उल्लेख किया, जिसमें शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध के खिलाफ याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था. कामत का कहना है कि परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं. SC ने उनसे कहा, "मामले को संवेदनशील मत बनाओ, परीक्षा से कोई लेना-देना नहीं है."
दरअसल बीते 15 मार्च को कर्नाटक के हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में हिजाब पर बैन को बरकरार रखने का फैसला सुनाया था. कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन की विशेष पीठ ने कक्षाओं में हिजाब की मांग वाली याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि हिजाब इस्लाम की अनिवार्य प्रैक्टिस नहीं है.
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