सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई मेट्रो को आरे के जंगल से 177 पेड़ हटाने की अनुमति दी है. SC ने कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से परियोजना का काम रुक जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अब कंपनी को आरे के जंगल से 177 पेड़ों को हटाने की अनुमति देते हुए कहा कि पेड़ों की कटाई पर रोक लगाने से सार्वजनिक परियोजना ठप हो जाएगी, जो वांछनीय नहीं है.

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई की आरे कॉलोनी में मेट्रो कार शेड बनाने के लिए 84 पेड़ काटने की मंजूरी के बावजूद ज़्यादा पेड़ काटने की कोशिश पर मुंबई मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (MMRCL) पर 10 लाख का जुर्माना लगाया है. CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा, 'एमएमआरसीएल दो सप्ताह की अवधि के भीतर वन संरक्षक के पास 10 लाख की राशि जमा कराए.'

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