होटल और रेस्टोरेंट में वसूले जाने वाले सर्विस चार्ज (Service Charge) को लेकर बड़ी खबर आई है. अगर आप भी होटल या फिर रेस्टोरेंट में सर्विस चार्ज के नाम पर कोई शुल्क देते हैं तो अब आपको यह नहीं देना पड़ेगा. इस संबंध में राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने बड़ा निर्देश जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि होटल या रेस्टोरेंट सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे. CCPA की ओर से जारी इन गाइडलाइंस के अनुसार होटल या रेस्‍टोरेंट अब अपने खाने के बिल में स्‍वचालित रूप से या डिफाल्‍ट रूप से सर्विस चार्ज नहीं जोड़ सकेंगे.

कोई भी होटल या रेस्‍टोरेंट, किसी उपभोक्‍ता को सर्विस चार्ज के भुगतान के लिए बाध्‍य नहीं करेगा और उपभोक्‍ता (कंज्‍यूमर) को स्‍पष्‍ट रूप से सूचित करेगा कि सर्विस चार्ज स्‍वैच्छिक, वैक‍िल्‍पक और विशुद्ध रूप से विवेक पर है.

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