SC ON Nuh Violence: 'भड़काऊ बयानबाजी पर रोक लगाओ', जानें मेवात हिंसा पर क्या कुछ बोला सुप्रीम कोर्ट
नूंह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दिल्ली-NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस (CJI) के सामने रखी. मामले पर आज सुनवाई हुई.
नूंह हिंसा के बाद बजरंग दल और वीएचपी की रैलियों का मामला सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) पहुंचा है. याचिकाकर्ता की तरफ से वरिष्ठ वकील सीयू सिंह ने दिल्ली-NCR में रैलियों पर रोक लगाने की मांग चीफ जस्टिस (CJI) के सामने रखी. मामले पर आज सुनवाई हुई.
नूंह हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश-
- स्वीकार किया गया और स्वीकार किया गया कि 21 अक्टूबर, 2022 को न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा एससी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए (घृणास्पद भाषण आदि पर प्रतिबंध पर)
- हम आशा और विश्वास करते हैं कि राज्य पुलिस के साथ मिलकर यह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई नफरत भरा भाषण न हो या किसी संपत्ति के खिलाफ हिंसा न हो
- जहां भी आवश्यकता हो अतिरिक्त पुलिस बल या अर्धसैनिक बल तैनात किया जाए
- जहां भी आवश्यक हो अधिकारी सभी संवेदनशील क्षेत्रों में जहां भी आवश्यक हो सीसीटीवी कैमरों का उपयोग करेंगे या वीडियो रिकॉर्डिंग करेंगे
- सीसीटीवी फुटेज को सुरक्षित रखा जाएगा
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