CEC-EC Appointment: मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. जिस याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले तत्काल सुनवाई से मना कर दिया था. लेकिन कोर्ट ने इस पूरे ममाले पर सुनवाई के लिए राजी हो गया. जिस याचिका पर 15 मार्च को सुनवाई होगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को नियंत्रित करने वाले नए कानून (सीईसी अधिनियम) पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह फिलहाल अंतरिम रोक जारी नहीं कर सकती.
दरअसल कांग्रेस नेता डॉ. जया ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की है. बताना चाहेंगे कि हाल ही में चुनाव आयुक्त अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया था.
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Supreme Court agrees to list for hearing on March 15 the pleas challenging the Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023, which dropped the Chief Justice of India from the selection panel of Election Commissioners. pic.twitter.com/lZIF99f7jE
— ANI (@ANI) March 13, 2024
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