Rahul Gandhi Defamation Case: गुजरात की सूरत जिला अदालत ने गुरुवार को राहुल गांधी को 2019 में उनकी 'मोदी सरनेम' टिप्पणी को लेकर मानहानि के मामले में दोषी ठहराया. गांधी को भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत दोषी ठहराया गया. इस धारा के तहत उन्हें दो साल की सजा मिली है. हालांकि राहुल गांधी को ऊपरी अदालत में अपील के लिए उन्हें एक महीने के लिए जमानत मिल गई है.राहुल गांधी को कोर्ट से सजा मिलने के बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है. राहुल गांधी ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है. सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन, - महात्मा गांधी

राहुल गांधी का ट्वीट:

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