प्रयागराज (Prayagraj) में इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने समाजावादी पार्टी (Samajwadi Party) विधायक आजम खान (Azam Khan) को जमानत दे दी है. सपा विधायक द्वारा वक्फ बोर्ड (Waqf Board) की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने पर दर्ज मामले में हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. फर्जी सर्टिफिकेट से स्कूल की मान्यता मामले में अभी जमानत बाकी है. रामपुर में 88वां केस दर्ज होने की वजह से आज़म खान अभी जेल में ही रहेंगे.
अगस्त 2019 में आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था. ये केस वक्फ बोर्ड की जमीन गलत तरीके से अपने पक्ष में कराने पर वे जेल में हैं. उनपर ये एफआईआर डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट के तहत हुई थी. ये केस लखनऊ के एक पत्रकार ने दर्ज कराया था.
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— Zee Uttar Pradesh Uttarakhand (@ZEEUPUK) May 10, 2022
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