नई दिल्ली: भारत का ड्रग रेग्युलेटरी अथॉरिटी (India's Drug Regulatory Authority) इसके सुरक्षित इस्तेमाल के लिए दवा की स्ट्रिप पर एक्स्सिपिएंट्स (Excipients Mention On Medicine Strips) का जिक्र अनिवार्य करने पर सक्रिय रूप से विचार कर रहा है. अभी तक लेबल केवल उन सक्रिय पदार्थों की घोषणा करते हैं जो सूत्रीकरण में जोड़े जाते हैं.
एक अधिकारी ने कहा, "दवा खाने वाले लोगों को सूचित निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए और इसलिए उन्हें इस बारे में जागरूक करना महत्वपूर्ण है कि वे क्या खा रहे हैं." ड्रग्स कंसल्टेटिव कमेटी ने पिछले सप्ताह अपनी हालिया बैठक में इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया और हालांकि अभी तक इस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है.
एक अन्य अधिकारी ने कहा, "डीसीसी दवाओं की हर पट्टी पर एक्सीपिएंट के विवरण को शामिल करने के प्रावधान को शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है. यदि प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है तो सभी विपणन धारकों को देश में अधिकृत किसी भी मानव औषधि में शामिल excipients की उत्पाद जानकारी में पहचान करने की आवश्यकता होगी."
एक excipient सक्रिय पदार्थ के अलावा एक दवा का एक घटक है, जिसे किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए तैयार किया जाता है, जबकि अधिकांश एक्सीसिएंट्स को निष्क्रिय माना जाता है, कुछ परिस्थितियों में इसका प्रभाव हो सकता है.
Pharma cos may need to mention excipients on medicine strips, soon - The Economic Times https://t.co/iena7UM1am
— Teena Thacker (@Teensthack) June 6, 2023
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