Refusing Intercourse To Husband: उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई करते हुए महिला को फटकार लगाईं है. कोर्ट ने कहा कि लंबे समय तक पत्नी का शारीरिक संबंध से इनकार करना क्रूरता कहलाएगा. वह अपने पति को शारीरिक संबंध के लिए मना नही कर सकती. दरअसल उड़ीसा हाई कोर्ट में हाल ही उसकी पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध से इनकार करने को क्रूरता का आधार बताते हुए तलाक दे दिया. जिसके खिलाफ महिला कोर्ट का दरवाजा खटखटाई थी.
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The Orissa High Court recently granted divorce to a man citing non-consummation of marriage and denial of physical intimacy by his wife as grounds for cruelty.#OrissaHighCourt #cruelty #matrimonialcase
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— Bar & Bench (@barandbench) January 3, 2024
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