Hit And Run Case: अगर सड़क दुर्घटना के बाद किसी वाहन चालक ने मौके बाद फरार होने की बात सोची तो वह बच नहीं सकता है. किसी की लापरवाही से मौत होती है तो आरोपी के लिए छूटना इतना आसान नहीं होगा. भारतीय न्याय संहिता 2023  ने किसी की "लापरवाही" के कारण होने वाली मौत की सजा में बढ़ोतरी कर दी है.

पहले- आईपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में - 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था.

अब- न्यूनतम सात साल कैद और जुर्माना भी देने का प्रावधान किया गया है.

ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे दोनों प्रकार यानी कैद और नगद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा. इसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)