Hit And Run Case: अगर सड़क दुर्घटना के बाद किसी वाहन चालक ने मौके बाद फरार होने की बात सोची तो वह बच नहीं सकता है. किसी की लापरवाही से मौत होती है तो आरोपी के लिए छूटना इतना आसान नहीं होगा. भारतीय न्याय संहिता 2023 ने किसी की "लापरवाही" के कारण होने वाली मौत की सजा में बढ़ोतरी कर दी है.
पहले- आईपीसी की धारा 104 के तहत लापरवाही या फिर जल्दबाजी से हुई मौत के अपराध में - 2 साल की कैद या जुर्माना या फिर दोनों का प्रावधान था.
अब- न्यूनतम सात साल कैद और जुर्माना भी देने का प्रावधान किया गया है.
ऐसा अपराध जो गैर इरादतन हत्या की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें आरोपी घटना स्थल से भाग जाता है या घटना के तुरंत बाद किसी पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को घटना की रिपोर्ट नहीं करता है तो उसे दोनों प्रकार यानी कैद और नगद जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा. इसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, और जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
अब हिट एंड रन केस में 10 साल की हो सकती है सजा, बदल गया कानून
Govt proposes new provision of 10-year jail term in hit-&-run cases, 7 yrs negligent & rash driving causing deathhttps://t.co/aLbrmBUINQ
— Shubham Rai (@shubhamrai80) August 12, 2023
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