#मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम गोंड की रानी, रानी कमलापति के नाम पर रखने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।#MadhyaPradeshHighCourt pic.twitter.com/H5ib6zP8XU— IANS Hindi (@IANSKhabar) January 22, 2022
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