इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने लखीमपुर खीरी कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है.
पिछले साल 3 अक्टूबर को कृषि कानूनों के विरोध के दौरान चार किसानों की एक कार से कुचलकर मौत हो गई थी. यह घटना लखीमपुर खीरी के तिकोनिया गांव के निकट घटी थी. आरोप है कि काफिले में शामिल कारों में से एक कार में आशीष मिश्रा बैठा था. इसके बाद हुई हिंसा में दो भाजपा कार्यकर्ताओं और एक ड्राइवर की मौत हुई थी. एक पत्रकार भी इस हिंसा में मारा गया था.
अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मिली जमानत रद्द कर दी थी और निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय इस मामले की पुनः समीक्षा कर सकता है. इसके बाद आशीष मिश्रा ने नए सिरे से जमानत याचिका दाखिल की थी.
Lucknow bench of Allahabad High Court reserves order on the bail petition of Ashish Mishra who is a prime accused in the Lakhimpur Kheri incident.
— ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) July 15, 2022
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