इलाहाबाद उच्च न्यायालय (#AllahabadHighCourt) की लखनऊ पीठ ने लखनऊ नगर निगम (एलएमसी) को राज्य की राजधानी में उपद्रव बन चुके पक्षियों और जानवरों को मारने का आदेश देने से इनकार कर दिया। pic.twitter.com/qFo1wJFrjm— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 6, 2023
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