HC on Live-In and Domestic Violence: केरल हाई कोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाली महिलाओं के हक में बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हाला ही एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जो लिव-इन रिलेशनशिप में है, वह भी घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम (डीवी अधिनियम) के तहत घरेलू हिंसा का मामला दर्ज करासकती है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट के जज अनिल के नरेंद्रन और पीजी अजितकुमार की खंडपीठ ने कहा कि जिस पुरुष के साथ उसका घरेलू संबंध था, उसके हाथों किसी भी प्रकार की हिंसा की शिकार महिला डीवी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर सकती है.

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