Karnataka High Court On No Sex After Marriage and Sec 498: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता नहीं मनाएगा. दरअसल एक पत्नी की तरफ से अपने पति के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसने आध्यात्मिक वीडियो देखने के कारण शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाए और इस तरह यह क्रूरता की श्रेणी में आता है. जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और शादी के 28 दिन बाद पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कार्यवाही रद्द कर दी.
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The Karnataka High Court has quashed a criminal complaint filed by a wife against her husband under section 498-A of the Indian Penal Code, alleging that he did not have physical relations after marriage on account of watching spiritual videos and thus it amounted to cruelty.… pic.twitter.com/dCQsZ3BcSJ
— Live Law (@LiveLawIndia) June 19, 2023
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