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HC On No Sex After Marriage and Sec 498: कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता नहीं मनाएगा.

HC On No Sex After Marriage and Sec 498: कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला, शादी के बाद शारीरिक संबंध न बनाना IPC की धारा 498 के तहत क्रूरता नहीं
Karnataka High Court (Photo Credit: Wikimedia Commons)

Karnataka High Court On No Sex After Marriage and Sec 498: कर्नाटक हाईकोर्ट ने शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाने को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि IPC की धारा 498के तहत शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाना क्रूरता नहीं मनाएगा. दरअसल एक पत्नी की तरफ से  अपने पति के खिलाफ आरोप लगाया गया कि उसने आध्यात्मिक वीडियो देखने के कारण शादी के बाद शारीरिक संबंध नहीं बनाए और इस तरह यह क्रूरता की श्रेणी में आता है. जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने पति और उसके माता-पिता द्वारा दायर याचिका स्वीकार कर ली और शादी के 28 दिन बाद पत्नी द्वारा उनके खिलाफ दर्ज की गई कार्यवाही रद्द कर दी.

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(The above story first appeared on LatestLY on Jun 19, 2023 06:00 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).