करदाताओं को अधिक समय प्रदान करने के लिए, पैन और आधार को जोड़ने की तारीख को 30 जून, 2023 तक बढ़ा दिया गया है, जिससे व्यक्ति अपने आधार को आधार-पैन लिंक करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी को बिना किसी प्रतिक्रिया का सामना किए सूचित कर सकते हैं।@FinMinIndia @IncomeTaxIndia pic.twitter.com/wR84O5qa7v— प्रसार भारती न्यूज सर्विसेज एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म (@PBNS_Hindi) March 28, 2023
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