#मध्यप्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव बगैर अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के कराए जाने का सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए सरकार को 15 दिन में अधिसूचना जारी करने को कहा है। pic.twitter.com/AW1Y8YKJaW— IANS Hindi (@IANSKhabar) May 10, 2022
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