Bombay High Court on Age Of Consensual Sex: बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बड़ी टिप्पणी करते हुए समहति से यौन संबंध बनाने (Consensual Sex) की उम्र सीमा को कम करने का सुझाव दिया है. कोर्ट ने कहा कि कई देशों ने सहमति से संबंध बनाने की उम्र (Age Of Consensual Sex) कम की है और हमें भी इस पर विचार करना चाहिए. अदालत ने यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (Protection of Children from Sexual Offences) यानी पोक्सो (POCSO) अधिनियम के प्रावधानों के तहत बढ़ते आपराधिक मामलों की संख्या पर अफसोस जाहिर करते हुए कहा कि पीड़ितों के किशोर होने और सहमति से संबंध बनाने की जानकारी देने के बावजूद आरोपियों को दंडित किया जाता है. यह भी पढ़ें: Consensual Sex On Marriage Promise Not Rape: शादी का वादा कर वयस्क महिला के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार नहीं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि सहमति की उम्र को शादी की उम्र से अलग किया जाना चाहिए, क्योंकि यौन कृत्य सिर्फ शादी के दायरे में नहीं होते हैं. कई देशों ने किशोरों के लिए सहमति से यौन संबंध बनाने की उम्र कम कर दी है, इसलिए हमें भी इस पर विचार करना चाहिए. यह भी पढ़ें: HC on Consensual Sex With Minor: नाबालिग की सहमति से यौन संबंध बना है तो इसे बलात्कार नहीं कहा जा सकता, हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी

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