ओडिशा हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि शादी का वादा कर एक वयस्क महिला के साथ यौन संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता है. अदालत ने आगे कहा कि अगर कोई महिला सहमति के आधार पर यौन संबंध बनाती है, तो आरोपी के खिलाफ बलात्कार के आपराधिक कानून का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है.
जस्टिस संजीब पाणिग्रही की अध्यक्षता वाली पीठ के अनुसार, शादी के झूठे वादे को बलात्कार मानना गलत है.
Consensual sex on promise of marriage not rape: Orissa High Court#OrissaHighCourt #Odishahttps://t.co/t2WY7NV1Az
— OTV (@otvnews) January 8, 2023
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