बुलंदशहर में एमपी-एमएलए अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एडीजे) ने उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अनिल शर्मा को अवैध रूप से एक निजी कारखाने की भूमि को जाली दस्तावेज के अधार पर अतिक्रमण करने का दोषी पाया है। #bulandshahr pic.twitter.com/MJnCdklhNo— IANS Hindi (@IANSKhabar) October 21, 2021
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