आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार, सजा पर फैसला 26 मई को
आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट दोषी करार दिया दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट अब उनके सजा पर 26 मई को अपना फैसला सुनाएगा.
Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) दोषी करार दिया दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट अब उनके सजा पर 26 मई को अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला ना सुनाकर सुरक्षित रख लिया था. जिस फैसले कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया. बताया जा रहा है कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में चौटाला भी मौजूद थे.
बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था.
हरियाणा के पूर्व सीएम ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार:
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