Disproportionate Assets Case: आय से अधिक संपत्ति मामले में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला (Om Prakash Chautala) को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट (Rouse Avenue Court) दोषी करार दिया दिया है. दोषी करार दिए जाने के बाद कोर्ट अब उनके सजा पर 26 मई को अपना फैसला सुनाएगा. इससे पहले 19 मई को राऊज एवन्यू कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति रखने के मामले में अपना फैसला ना सुनाकर सुरक्षित रख लिया था. जिस फैसले कोर्ट में आज हुई सुनवाई के दौरान सुनाया गया. बताया जा रहा है कि  मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट में चौटाला भी मौजूद थे.

बता दें कि आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई ने 26 मार्च, 2010 को पूर्व सीएम चौटाला के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल किया था और उन्हें 1993 से 2006 के बीच कथित रूप से उनकी वैध आय से काफी अधिक 6.09 करोड़ रुपये की संपत्ति जुटाने के लिए जिम्मेदार ठहराया था.

हरियाणा के पूर्व  सीएम ओमप्रकाश चौटाला दोषी करार:

(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)