दिल्ली में एमसीडी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीति सरगर्म है। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है, जिस पर शीर्ष कोर्ट ने आज सुनवाई की। इस मामले में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो। इस चुनाव में मनोनीत सदस्य वोट न दें।#SupremeCourt pic.twitter.com/X9y9W91SVk— IANS Hindi (@IANSKhabar) February 17, 2023
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