दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने मंगलवार को वेबसाइटों, केबल टीवी प्लेटफॉर्म, डायरेक्ट टू होम सेवाओं के साथ-साथ सोशल मीडिया (Social Media) को शाहरुख खान (Shahrukh Khan) की आगामी फिल्म 'जवान' (Jawaan) की लीक हुई क्लीप को हटाने का आदेश दिया है. जस्टिस सी हरि शंकर ने शाहरुख खान और गौरी खान के प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा मुकदमा दायर किए जाने के बाद आज आदेश पारित किया. कोर्ट ने अपने आदेश में यूट्यूब, गूगल, ट्विटर और रेडिट जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फिल्म के कॉपीराइट कंटेंट के प्रसार को रोकने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया.
न्यायमूर्ति हरि शंकर ने आगे विभिन्न इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को फिल्म की सामग्री को प्रदर्शित करने, देखने या डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराने वाली वेबसाइटों तक पहुंच को अवरुद्ध करने का आदेश दिया. आपको बता दें कि शाहरुख खान की यह फिल्म 2 जून को रिलीज़ होने वाली है.
देखें ट्वीट-
Delhi High Court orders social media platforms to take down leaked clips of upcoming Shah Rukh Khan movie Jawan#ShahRukhKhan #Jawan #jawanleaked
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— Bar & Bench (@barandbench) April 25, 2023
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