दिल्ली हाईकोर्ट (#DelhiHighCourt) ने एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया, जिसमें स्पाइसजेट लिमिटेड की सभी उड़ान सेवाओं को बंद करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।@flyspicejet pic.twitter.com/EZQXFkCRDt— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 18, 2022
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