दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. उसने एक महिला से शादी का झूठा वादा किया था, जिससे उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी. बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए, जस्टिस सुनील गुप्ता ने कहा, "यह स्थापित कानून है कि केवल इसलिए कि आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर था, उसे मूल्यवान तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ नियमित जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है." आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने बम्बल पर मुलाकात के बाद शिकायतकर्ता महिला को शादी का वादा नहीं किया. वकील ने कहा, "डेटिंग ऐप्स से उत्पन्न होने वाले रिश्तों में शादी के वादे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. आवेदक को फिर से हिरासत में भेजना न्याय के हित में नहीं होगा." मणिपुर हिंसा के बाद HC ने बदला फैसला, आदिवासी सूची में शामिल नहीं होगा मैतेई समुदाय!
Delhi court grants bail to man after woman he met on Bumble alleged rape on false promise of marriage
Read more: https://t.co/uPLo6exoHb pic.twitter.com/r2dBtpXUuZ
— Bar & Bench (@barandbench) February 23, 2024
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)