दिल्ली के साकेत कोर्ट ने हाल ही में एक ऐसे व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर शादी का झूठा वादा करके बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था. उसने एक महिला से शादी का झूठा वादा किया था, जिससे उसकी मुलाकात डेटिंग ऐप बम्बल पर हुई थी. बलात्कार के आरोपी व्यक्ति को जमानत देते हुए, जस्टिस सुनील गुप्ता ने कहा, "यह स्थापित कानून है कि केवल इसलिए कि आरोपी अंतरिम जमानत पर बाहर था, उसे मूल्यवान तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ नियमित जमानत पर रिहा करने का अधिकार नहीं है." आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि उनके मुवक्किल ने बम्बल पर मुलाकात के बाद शिकायतकर्ता महिला को शादी का वादा नहीं किया. वकील ने कहा, "डेटिंग ऐप्स से उत्पन्न होने वाले रिश्तों में शादी के वादे की उम्मीद नहीं की जानी चाहिए. आवेदक को फिर से हिरासत में भेजना न्याय के हित में नहीं होगा." मणिपुर हिंसा के बाद HC ने बदला फैसला, आदिवासी सूची में शामिल नहीं होगा मैतेई समुदाय!

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