Uttar Pradesh: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद HC का निर्देश, जेल में बंद दोषियों, अपराधियों और कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए
उत्तर प्रदेश में तेजी के साथ बढ़ते कोरोना वायरस के मामलों को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनवाया है. कोर्ट द्वारा सुनाये गए फैसले के अनुसार राज्य की जेलों में बंद दोषियों, अपराधियों और कैदियों को 60 दिन के पैरोल या अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश जारी हुआ है.
Uttar Pradesh: कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इलाहाबाद HC का निर्देश, जेल में बंद दोषियों, अपराधियों और कैदियों को 60 दिन के पैरोल पर रिहा किया जाए
(SocialLY के साथ पाएं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज, वायरल ट्रेंड और सोशल मीडिया की दुनिया से जुड़ी सभी खबरें. यहां आपको ट्विटर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वायरल होने वाले हर कंटेंट की सीधी जानकारी मिलेगी. ऊपर दिखाया गया पोस्ट अनएडिटेड कंटेंट है, जिसे सीधे सोशल मीडिया यूजर्स के अकाउंट से लिया गया है. लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है. सोशल मीडिया पोस्ट लेटेस्टली के विचारों और भावनाओं का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, हम इस पोस्ट में मौजूद किसी भी कंटेंट के लिए कोई जिम्मेदारी या दायित्व स्वीकार नहीं करते हैं.)
Tags
संबंधित खबरें
Uttar Pradesh: गाजियाबाद के व्यापारी और उनकी पत्नी ने आर्थिक तंगी के चलते की आत्महत्या
UP: कानपुर की सड़क पर 2 लोगों ने लड़की को पीटा, बाल खींचे और घसीटा, शॉकिंग वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने की कार्रवाई
Dog Attack in UP: हापुड़ में पिटबुल ने घर के बाहर खेल रहे बच्चे पर बेरहमी से किया हमला, वीडियो आया सामने
'अनुकंपा रोजगार प्रदान करते समय अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता'- कोलकाता हाई कोर्ट
\