मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कहा कि पारंपरिक गुजराती नृत्य रूप 'गरबा' खेल रहे एक जोड़े को दिखाने वाले कंडोम के विज्ञापन को अश्लीलता नहीं माना जाएगा. कोर्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर विज्ञापन पोस्ट करने के लिए एक फार्मासिस्ट के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज करते हुए कर दिया.
कोर्ट ने आदेश में कहा, "आवेदक इंदौर में फार्मेसी का व्यवसायी है. वह स्वयं हिंदू समुदाय से हैं, और इस तथ्य पर भी कि उन्होंने अपनी पहचान छुपाए बिना अपने मोबाइल नंबर से इसे पोस्ट किया, ऐसा प्रतीत होता है उनका इरादा सिर्फ अपनी कंपनी के उत्पाद को बढ़ावा देना था न कि किसी समुदाय की धार्मिक भावनाओं और भावनाओं को ठेस पहुंचाना."
Condom ad featuring couple playing Garba is not obscene, does not hurt religious sentiments: Madhya Pradesh High Court
report by @NarsiBenwal https://t.co/JKWH0sRPDo— Bar & Bench (@barandbench) December 28, 2022
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