सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के दिल्ली अध्यादेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल सरकार की याचिका को पांच सदस्यीय संविधान पीठ के पास भेज दिया है. दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पक्ष में फैसला दिया था. इसमें निर्वाचित सरकार को अफसरों के ट्रांसफर-पोस्टिंग का अधिकार दिया गया था. इसके बाद केंद्र सरकार 'राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण' बनाने का अध्यादेश लेकर आई है.
Supreme Court refers the Delhi government’s plea challenging Centre's Services Ordinance, to a five-judge Constitution bench. pic.twitter.com/AcUP3kwFyl
— ANI (@ANI) July 20, 2023
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