कलकत्ता HC ने झारखंड कांग्रेस के तीनों MLA की CBI जांच की मांग वाली याचिका खारिज की
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड कांग्रेस के 3 गिरफ्तार विधायकों द्वारा CBI को जांच सौंपने की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने इसके बजाय CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने झारखंड कांग्रेस के 3 गिरफ्तार विधायकों द्वारा CBI को जांच सौंपने की याचिका खारिज कर दी. अदालत ने इसके बजाय CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है.
झारखंड के कांग्रेस के तीन विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन बिक्सल कोंगारी जिस कार में यात्रा कर रहे थे, उसमें से कथित तौर पर 49 लाख रुपये नकद जब्त होने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था.
वहीं आज सीआईडी (CID) ने दावा किया कि दिल्ली और गुवाहाटी में उसके दो दलों को झारखंड के तीन विधायकों से नकदी जब्ती मामले की जांच करने से स्थानीय पुलिस ने रोका. CID के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आरोप लगाया कि गिरफ्तार किए गए झारखंड के तीन विधायकों के एक 'करीबी सहयोगी' की संपत्ति पर छापेमारी करने से दिल्ली पुलिस ने बुधवार को उसके एक दल को राष्ट्रीय राजधानी में रोका और हिरासत में ले लिया. CID ने इस व्यक्ति को मामले में आरोपी बताया है.
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने झारखंड कांग्रेस के 3 गिरफ्तार विधायकों द्वारा CBI को जांच सौंपने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इसके बजाय CID को निष्पक्ष तरीके से जांच जारी रखने की अनुमति दी है। pic.twitter.com/kltUS8J8w1
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 4, 2022
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(The above story first appeared on LatestLY on Aug 04, 2022 04:01 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

