बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े के मानहानि के मुकदमे की सुनवाई 12 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी है. हाईकोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक से वानखेड़े से जुड़े दस्तावेज के सत्यापन पर एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करने को कहा है.
वानखेड़े ने मलिक की ओर से उनके परिवार के बारे में की गई टिप्पणी से हुई अपूरणीय क्षति और उनकी प्रतिष्ठा एवं सामाजिक छवि को पहुंचे नुकसान के लिए 1.25 करोड़ के हर्जाने की भी मांग की. मानहानि का मुकदमा पिछले हफ्ते तब सामने आया, जब मलिक ने 2 अक्टूबर को कार्डेलिया क्रूज पर कथित रेव पार्टी छापे के मद्देनजर पिछले एक महीने से अधिक समय से समीर वानखेड़े और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सनसनीखेज खुलासे और आरोप लगाए हैं.
Bombay High Court adjourns the hearing on Dhyandev K Wankhede's (father of Sameer Wankhede) defamation suit till 12th November. The High Court asks Maharashtra Minister Nawab Malik to file an additional affidavit on verification of the document annexed to Wankhede's. pic.twitter.com/uC7jGH8RuQ
— ANI (@ANI) November 10, 2021
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