आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने गणेश चतुर्थी उत्सव के सार्वजनिक उत्सव पर राज्य सरकार के प्रतिबंध को बरकरार रखा है। हालांकि, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निजी परिसरों में गणेश पंडालों की स्थापना की अनुमति देने का भी निर्देश दिया। pic.twitter.com/9BM3p61Lxt— IANS Hindi (@IANSKhabar) September 9, 2021
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