Allahabad High Court On DNA Test and Date Of Birth: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अगर मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र (Matriculation Certificate) पर्याप्त रूप से जन्मतिथि साबित करता है तो डीएनए टेस्ट का आदेश नहीं दिया जाएगा. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने माना है कि किसी स्कूल द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन प्रमाणपत्र को जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए पर्याप्त कानूनी प्रमाण (Sufficient Legal Proof)  माना जाता है. हाई कोर्ट ने कहा कि जहां ऐसा सर्टिफिकेट गलत साबित नहीं हुआ है वहां डीएनए टेस्ट जरूरी नहीं है.

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