#दिल्ली की एक अदालत ने रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल & गोपाल अंसल की अंतरिम याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्हें 1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में सबूतों से छेड़छाड़ के लिए मिली सात साल जेल की सजा को निलंबित करने की मांग की गई थी। pic.twitter.com/H5u7ovEU4B— IANS Hindi (@IANSKhabar) December 3, 2021
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