Gujarat Riots 2002: गुजरात की कोर्ट ने गोधरा कांड बाद के दंगों के मामले में 35 अभियुक्तों को बरी कर दिया है.  फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा- 'छद्म-धर्मनिरपेक्ष मीडिया, संगठनों के हंगामे के कारण महत्वपूर्ण हिंदुओं को अनावश्यक रूप से मुकदमे का सामना करना पड़ा'

कोर्ट ने 2022 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों से जुड़े चार मामलों में जीवित बचे सभी 35 आरोपियों को सोमवार को बरी कर दिया. इन मामलों में, 52 व्यक्तियों को शुरू में चार्जशीट किया गया था, जिनमें से 17 की सुनवाई के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी जो 20 वर्षों तक चली थी.

अदालत ने अपने 36 पन्नों के आदेश में कहा कि 'मामले में पुलिस ने डॉक्टर, प्रोफेसर, शिक्षक, व्यवसायी, पंचायत के अधिकारियों सहित संबंधित क्षेत्र के प्रमुख हिंदू व्यक्तियों को फंसाया और छद्म धर्मनिरपेक्ष मीडिया और संगठनों हंगामे के कारण आरोपी व्यक्तियों को अनावश्यक रूप से लंबे मुकदमे का सामना करना पड़ा.

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