Electric Kettle Train Incident: मुंबई से सामने आया एक अजीबो-गरीब मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. एक महिला ने एक्सप्रेस ट्रेन के एसी कोच में इलेक्ट्रिक केतली लगाकर नूडल्स बनाते हुए वीडियो पोस्ट कर दिया. यह वीडियो वायरल होते ही रेलवे विभाग हरकत में आ गया और अब महिला समेत उस सोशल मीडिया अकाउंट पर भी कार्रवाई की बात कही जा रही है. रेलवे का कहना है कि ट्रेन में इस तरह के उपकरण का इस्तेमाल नियमों के खिलाफ है और यह हादसे का कारण बन सकता है.
ट्रेन में केतली से नूडल्स पकाकर फंस गई महिला
Action is being initiated against the channel and the person concerned.
Using electronic kettle inside trains is strictly prohibited.
It is unsafe, illegal, and a punishable offence. It can lead to fire incidence and be disastrous for other passengers also.
May also cause… https://t.co/di9vkxrDLv
— Central Railway (@Central_Railway) November 21, 2025
सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक वीडियो सबसे पहले एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड हुआ था. क्लिप में महिला एसी कोच के चार्जिंग प्वाइंट में घरेलू केतली लगाकर नूडल्स बनाती दिखाई दे रही है. वह मजाक में कहती भी सुनाई दे रही है कि वह कहीं भी "किचन सेट" कर सकती है और 15 लोगों के लिए चाय बनाने की बात करती है. वीडियो पर लाखों व्यू आए और लोगों ने इसे रेलवे को टैग करके शिकायत के रूप में भेजा. इसके बाद रेलवे ने उस अकाउंट और महिला की लोकेशन पता लगाने की प्रक्रिया शुरू कर दी.
ट्रेन में हीटिंग डिवाइस पूरी तरह बैन
सेंट्रल रेलवे ने साफ कहा है कि ट्रेन में इलेक्ट्रिक केतली, रॉड या किसी भी हीटिंग डिवाइस का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित है. चार्जिंग प्वाइंट सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप जैसे लो-पावर डिवाइस के लिए होते हैं. अधिकारियों का कहना है कि ऐसे उपकरण 1000 से 2000 वॉट तक बिजली खींचते हैं जबकि कोच के सॉकेट इतने लोड के लिए नहीं बने होते. इससे शॉर्ट सर्किट, आग लगने या पूरी कोच की लाइट और एसी सिस्टम ठप होने का खतरा रहता है.
रेलवे ने बताया कि चेतावनी स्टिकर लगे होने के बावजूद इस तरह की घटनाएं पहले भी सामने आ चुकी हैं.
कानूनी कार्रवाई की तैयारी
अधिकारियों ने संकेत दिया है कि महिला पर रेलवे एक्ट की धारा 147(1) के तहत कार्रवाई की जा सकती है. यह धारा रेलवे संपत्ति के दुरुपयोग या नियमों के उल्लंघन पर दंड का प्रावधान करती है. रेलवे ने कहा कि वीडियो के आधार पर महिला की यात्रा डिटेल, सीसीटीवी फुटेज और सोशल मीडिया रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं. साथ ही यात्रियों को चेतावनी दी गई है कि ऐसे काम करने पर जुर्माना या हिरासत भी हो सकती है.
रेलवे ने लोगों से अपील की है कि ट्रेन में कोई भी जोखिम भरा उपकरण इस्तेमाल न करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें.













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