Yes Bank Crisis: 11 मार्च तक ED की कस्टडी में भेजे गए यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर, मुंबई की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर (Photo Credit- Twitter)

मुंबई: यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर (Rana Kapoor) को मुंबई की विशेष अदालत ने 11 मार्च तक की ईडी कस्टडी में भेज दिया है. प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने यस बैंक के फाउंडर राणा कपूर को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के तहत रविवार तड़के गिरफ्तार किया था. उन्हें रविवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया. इससे पहले ईडी ने राणा कपूर से लंबी पूछताछ की थी. करीब 20 घंटे तक चली पूछताछ के बाद राणा कपूर को ईडी ने बॉल एजेंसी कार्यालय में गिरफ्तारी किया गया. इससे पहले ईडी ने शुक्रवार को बैंक के संस्थापक राणा कपूर के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर उनके मुंबई स्थित आवास पर छापेमारी की थी. उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) भी जारी कर दिया गया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सकें.

ईडी ने शनिवार को मामले में मामले में अधिक जानकारी और सबूत जुटाने के लिए दिल्ली और मुंबई में कपूर की तीन बेटियों के परिसरों की भी तलाशी ली. अधिकारियों के अनुसार, कपूर की पत्नी बिंदु और बेटियां राखी कपूर टंडन, रोशनी कपूर और राधा कपूर उन कंपनियों से कथित तौर पर जुड़ी है जिनमें आपराधिक गतिविधियों का पता चला है. यह भी पढ़ें- Yes Bank Crisis: पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने यस बैंक के खातों में लेन-देन रोका. 

11 मार्च तक ED की कस्टडी में राणा कपूर-

अधिकारियों ने बताया कि राणा कपूर के खिलाफ मामला घोटालों से घिरी डीएचएफएल से जुड़ा है. डीएचएफएल ने बैंक से कर्ज लिया था लेकिन उसे चुकाया नहीं और वह एनपीए में बदल गया. अधिकारियों ने बताया कि डीएचएफएल द्वारा एक कंपनी को दिए 600 करोड़ रुपये का कर्ज भी ईडी की जांच के केंद्र में है. केंद्रीय एजेंसी कुछ कॉरपोरेट कंपनियों को कर्ज देने में कपूर की भूमिका और इसके बाद उनकी पत्नी के खातों में रिश्वत की रकम डाले जाने के मामले की भी जांच कर रही है.

बता दें कि यस बैंक अगस्त, 2018 से संकट में है. उस समय रिजर्व बैंक ने बैंक के संचालन और ऋण से जुड़ी खामियों की वजह से तत्कालीन प्रमुख राणा कपूर को 31 जनवरी, 2019 तक पद छोड़ने को कहा था. साल 2004 में राणा कपूर और अशोक कपूर ने यस बैंक को शुरू किया गया था.

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve Bank of India) ने यस बैंक (Yes Bank) के ग्राहकों के लिए 50 हजार रुपये निकासी की सीमा तय की है. आरबीआई का यह आदेश अगले एक महीने के लिए है. यस बैंक के ग्राहक 1 महीने तक सिर्फ 50 हजार रुपये ही अपने खाते से निकाल सकेंगे. आरबीआई ने यह कार्रवाई बैंक की आर्थिक हालत को देखते हुए की है. इसके साथ ही पूर्व एसबीआई सीएफओ प्रशांत कुमार को यस बैंक का एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया गया है.